Rajasthan Samajik Suraksha Pension Yojana 2024 | राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
Rajasthan Samajik Suraksha Pension Yojana 2024: राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान सरकार द्वारा के द्वारा शुरू की गयी एक ऐसी योजना है जिसके अन्दर निराश्रित बुज़ुर्ग ,विकलांग व्यक्तियों ,विधवा ,तलाकशुदा महिलाओ ,वृद्जन पुरुष को अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर महीने आर्थिक मदद की जायेगी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (RAJSSP)के अंतर्गत मुखिय रूप से तीन प्रकार की पेंशन योजनाओ को शामिल किया गया है जैसे मुख्यमंत्री वृद्जन सम्मान पेंशन योजना , मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना ,एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत कृषक वृद्जन पेंशन योजना आदि, इन सभी योजना के द्वारा ज़रूरत मंद पुरुष और महिलाओ को राज्य सरकार द्वारा लाभ प्रदान किये जायेगे.
भारत के संविधान अनुच्छेद 41 के द्वारा सभी राज्य सरकारों को यह दिशा निर्देश दिया गया है इस योजना के अंतर्गत वृद्धजन पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, विधवा पेंशन (vidhwa pension) योजना एवं अन्य योजनाएं आते हैं जिसके बारे में और हम आपको आगे बताएँगे.
योजना का प्रकार | सरकारी योजनाये |
योजना का नाम | राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना |
Scheme Status | Active |
राज्य | राजस्थान |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
लाभार्थी | राजस्थान के स्थायी निवासी |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन |
अधिकारी वेबसाइट | Open now |
वृद्धजन पेंशन योजना Old Age Pension Yojana
- राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Rajssp) के अंतर्गत मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में महिलाओं के लिए अधिकतम आयु का 55 वर्ष से अधिक रहना चाहिए.
- पुरुष वर्ग के लिए आयु का 58 वर्ष से अधिक रहना चाहिए.
- वृद्धजन पेंशन योजना में वार्षिक आय रू48000 प्रति वर्ष से कम या इतना होना चाहिए.
- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत 75 वर्ष से कम आयु वर्ग को प्रति महीना रू 750 दिया जाता है.
- इस योजना के अंतर्गत 75 वर्ष से अधिक आयु को रू 1000 प्रति महीना लाभ दिया जाता है.
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
इस योजना के अंतर्गत राज्य की निराश्रित विधवा महिला ,तलाकशुदा महिला ,परित्यक्ता महिलाओ को शामिल किया जायेगा, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अनतर्गत इन महिलाओ की न्यूनतम आयु को कम से कम 18 वर्ष रखा गया है.
इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक मगर 55 वर्ष से कम आयु की महिलाओ को राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमाह 500 रूपये की पेंशन धनराशि और 55 वर्ष या इससे अधिक मगर 60 वर्ष के कम उम्र की विधवा महिला, तलाक शुदा महिला ,परित्यक्ता महिलाओ को प्रतिमाह 750 रूपये की पेंशन धनराशि और 60 वर्ष या इससे अधिक मगर 75 वर्ष से कम आयु की महिलाओ को 1000 रूपये की धनराशि तथा 75 वर्ष या इससे अधिक वाली महीलाओ को प्रतिमाह 1500 रूपये की पेंशन धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में हर माह प्रदान की जाएगी.
लघु और सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
पात्रता | 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31.8.2013 के अनुरूप |
वार्षिक आय सीमा | NA |
प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ | 75 वर्ष से कम को रू 750 75 वर्ष व अधिक को रू 1000 |
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना 2024
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के उन सभी लोगो को शामिल किया जायेगा जो 40 % या इससे अधिक निशक्तता से ग्रसित है जो लोग वास्तविक रूप से बोने- हिजडापन से ग्रसित, 3 फिट 6 इंच से कम आदि।
इस पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य की 55 साल से कम आयु की महिला तथा 58 साल से कम आयु के पुरुषो को सरकार के द्वारा रू 750 रूपये की पेंशन धनराशि के रूप में प्रदान की जाएगी और 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष और इससे अधिक आयु के पुरुषो को प्रतिमाह 1000 रूपये की पेंशन धनराशि और 75 वर्ष और इससे अधिक आयु के लाभार्थियों को प्रतिमाह 1250 रूपये की पेंशन धनराशि और कुष्ठरोग मुक्त सभी उम्र के पुरुष और महिलाओ को 1500 रूपये प्रदान की जाएगी.
आयु | पेंशन सहायता राशि |
18-54 वर्ष | रु 500 |
55-59 वर्ष | रु 750 |
60-74 वर्ष | रु 1000 |
75 वर्ष से अधिक | रु 1500 |
यह भी देंखे:-
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के उद्देश्य
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के वृद्ध जन, तलाकशुदा, निराश्रित विधवा आदि के लिए इस योजना की शुरूवात की गयी है, इस योजना के द्वारा पात्र उम्मीदवारों को अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा प्रतिमाह पात्रता के आधार पर पेंशन प्रदान करना तथा जीवन यापन करने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना, इस Rajssp के ज़रिये सभी लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना और सशक्त बनाना.
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना धनराशि
पेंशन योजना | पेंशन राशि |
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना | 75 वर्ष से नीचे के नागरिकों के लिए- रू 750/-75 वर्ष या फिर 75 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए- रू1000/- |
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना | 18 से 55 वर्ष के नागरिकों के लिए- रू500/-55 से 59 वर्ष के नागरिकों के लिए- रू750/-60 वर्ष से 74 वर्ष के नागरिकों के लिए- रू1000/-75 वर्ष या फिर 75 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए- रू1500/- |
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना | 55 वर्ष से नीचे की महिला के लिए तथा 58 वर्ष से नीचे के पुरुष के लिए- रू750/-55 वर्ष या फिर उससे ऊपर की महिला के लिए तथा 58 वर्ष या फिर उससे ऊपर के पुरुष के लिए- रू1000/- (75 वर्ष तक)75 वर्ष तथा उससे ऊपर के नागरिकों के लिए-रू 1250/-लेप्रोसी फ्री लाभार्थियों के लिए- रू1500/- |
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना | 75 वर्ष या फिर 75 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए- रू1000/-75 वर्ष से नीचे के नागरिकों के लिए- रू750/- |
Vridha Pension Yojana 2024
इस Vridha Pension Yojana के अंतर्गत राज्य के 58 वर्ष से अधिक पुरुष वृद्धजनों को 750 से लेकर 1000 रूपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी और 55 वर्ष से अधिक आयु की वृद्ध महिलाओ को 750 रुपए से लेकर 1000 रुपये तक की मासिक पेंशन आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। राजस्थान राज्य के सभी वृद्धजन अपना जीवन यापन आसानी से कर सकेंगे।
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024 के दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- बैंक खाता
- पते का सबूत
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
सामजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जांच कैसे करें
इस योजना के अनतर्गत राजस्थान के जो नागरिक अपनी पात्रता की जांच करना चाहते है वे दो तरीके से जाँच कर सकते है नीचे दिए गए तरीको की मदद से जाँच करे और इस योजना का लाभ उठाये.
राजस्थान जनाधार आईडी की सहायता से पात्रता की जांच कैसे करे
- सर्वप्रथम आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा, वहा आपको रिपोर्ट्स के आप्शन पर क्लिक करना है.
- विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Check Pensioner Eligibility By Janaadhaar का विकल्प दिखाई देगा इस पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा इसमें आपको Janaadhaar ID भरे और Check बटन पर क्लिक कर दे। फिर आप आराम से अपने परिवार की पात्रता की जांच कर सकेंगे.
Rajssp Portal से पात्रता की जांच
- सर्वप्रथम आवेदक को योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, अधिकारिक वेबसाइट पर जाने आपको eligibility criteria के विकल्प पर क्लिक करना होगा, विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा .
- विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा, इसके बाद आपके सामने Pensioner eligibility through criteria का विकल्प आ जायेगा उस पर क्लिक कर दे.
- इसके बाद आपके सामने Pensioner eligibility through criteria का विकल्प आ जायेगा उस पर क्लिक कर दे। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म आ जायेगा इस फॉर्म मर पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जाति,आयु आदि भर दे, फिर चेक के बटन पर क्लिक कर दे। इसके बाद आप पात्रता की जांच कर सकते है.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
राजस्थान के जो वृद्धजन, विधवा, तलाकशुदा आदि महिलाओ और पुरुष इस Rajssp के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है उन्हें सर्वप्रथम ई-मित्र और SSO ID पोर्टल कर पंजीकरण करना होगा या अपने नज़दीकी ई मित्रा तथा पब्लिक SSO केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते है और इस योजना का लाभ उठाये.
Rajasthan Samajik Suraksha Pension Yojana Aavedan Prakriya
- सर्वप्रथम आपको नजदीकी सब डिविजनल ऑफिस या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाना होगा।
- अब आप वहां से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म लेना होगा।
- आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होगी।
- इसके पश्चात आपको सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र से अटैच करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन पत्र सब डिविजनल ऑफिस या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जमा करना होगा।
- सब डिविजनल ऑफीसर/ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को यह आवेदन फॉर्म सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ तहसीलदार के पास भेजना होगा।
- इसके बाद फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाने के बाद लाभार्थी को पेंशन प्रदान की जाएगी।
Rajssp Helpline Number
- Help Desk Phone No :0141-5111007,5111010,2740637
- Help Desk Email-Id : ssp-rj[at]nic.in
- For Pensioner Yearly Verification : [email protected]