Palanhar Yojana पालनहार योजना

पालनहार योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के अनाथ बच्चो को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है ।

इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को पूर्ण रूप से आर्थिक सहायता दी जाती है।

पालनहार योजना को दिनांक 08-02-2005 को राजस्थान में लागू किया गया था।

बच्चों को प्रतिमाह ₹2500 की अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

राजस्थान पालनहार योजना में पात्र बच्चो की लिस्ट

अनाथ बच्‍चे न्‍यायिक प्रक्रिया से मृत्‍यु दण्‍ड/ आजीवन कारावास प्राप्‍त माता-पिता की संतान निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने

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पुर्नविवाहित विधवा माता की संतान एड्स पीडित माता/पिता की संतान कुष्‍ठ रोग से पीडित माता/पिता की संतान विकलांग माता/पिता की संतान तलाकशुदा/परित्‍यक्‍ता महिला की संतान

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राजस्थान पालनहार योजना का आवेदन करने की संपूर्ण प्रोसेस व डायरेक्ट लिंक नीचे  दिया गया है।

राजस्थान पालनहार योजना 2022 का स्टेटस चेक करने का लिंक नीचे दिया गया है।

पालनहार योजना का लाभ कौन ले सकता है?

इस योजना के तहत आवेदक राजस्थन के स्थायी निवासी होने चाहिए । पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे अनाथ बच्‍चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केन्‍द्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्‍कूल भेजना अनिवार्य है।