अनाथ बच्चे न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/ आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की संतान निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने
पुर्नविवाहित विधवा माता की संतान एड्स पीडित माता/पिता की संतान कुष्ठ रोग से पीडित माता/पिता की संतान विकलांग माता/पिता की संतान तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला की संतान
इस योजना के तहत आवेदक राजस्थन के स्थायी निवासी होने चाहिए । पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केन्द्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है।