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Krushi Sahay Yojana Gujarat 2024 Apply Online

Krushi Sahay Yojana Gujarat 2024

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Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana Gujarat

Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana Gujarat: इस योजना की शुरुआत 10 अगस्त 2020 को गुजरात के पुर्व मुख्यमंत्री विजय रुपानी जी के द्वारा गुजरात राज्य के किसानो को राहत पहुंचाने के लिए की गयी है इस Kisan Sahay योजना के अंतर्गत के गुजरात किसानो की फसलों को प्राकर्तिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई गुजरात सरकार द्वारा की जाएगी।

इस Krushi Sahay Yojana के तहत कृषि उपज में 33 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक प्राकर्तिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान में राज्य सरकार द्वारा 1 किसान को अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये  का मुआवज़ा प्रदान किया जायेगा और 60 % से अधिक की किसान की फसल हानि होने पर अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए एक किसान को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये का मुआवज़ा प्रदान कराया जायेगा।

Krushi Sahay Yojana

Krushi Sahay Yojana : यह एक नई फसल बीमा योजना है जो ग़ुजरात के किसान को लाभ पहुंचाने के लिए शुरु की गयी है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना” नाम कि यह नई फसल बीमा योजना गुजरात राज्य के किसानो को ख़ासतौर पर खरीफ़ के मौसम में बारिश में अनियमितता के कारण राज्य में किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इस Krushi Sahay योजना के तहत राज्य के किसानो को किसी भी प्रीमियम का भुगतान करने की आवशकता नहीं होगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान के मामले में किसान राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत अतिरिक्त मुआवजा पाने के लिए भी पात्र होंगे।

Name of SchemeMukhyamantri Kisan Sahay Yojana (MMKSY Gujarat)
Beneficiariesराज्य के किसान
Major Benefit25,000 रुपये का मुआवज़ा प्रदान कराया जायेगा।
Scheme underगुजरात सरकार
Name of StateGujarat
Post CategoryYojana
Official Websitehttps://www.digitalgujarat.gov.in/KSP/AGRIAPP/

Krushi Sahay Yojana Benefits

  • राज्य में खरीफ 2020 के लिए दिनांक 10/8/2020 जारी जीआर के अनुसार “मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना” लागू की गई है।
  • किसानों द्वारा कोई मौद्रिक हिस्सा नहीं और योजना में राज्य की सभी खरीफ फसलों को शामिल किया गया है।
  • किसान सहाय योजना 3 जोखिमों को कवर करने वाली – सूखा, भारी वर्षा और बेमौसम वर्षा
  1. सूखा पड़ने पर: यदि किसी जिले में सूखा पड़ा है जिसके कारण फसल को नुकसान पहुंचा है तो इस स्थिति में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना क्लेम की जा सकती है। सूखा पढ़ने की स्थिति तब मानी जाएगी जब या तो उस जिले में 10″ से कम बारिश हुई हो या फिर मानसून के मौसम में बारिश पड़ी हो।
  2. भारी वर्षा होने पर: यदि किसी जिले में भारी वर्षा पड़ी हो जिसके कारण फसल को नुकसान पहुंचा हो तो इस स्थिति में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना क्लेम की जा सकती है। भारी वर्षा की स्थिति तब मानी जाएगी जब उस जिले में 35″ या फिर 48 घंटे तक लगातार बारिश हुई हो।
  3. बेमौसम बारिश होने पर: यदि किसी जिले में बेमौसम बारिश पड़ी हो जिसके कारण फसल को नुकसान पहुंचा हो तो इस स्थिति में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना क्लेम की जा सकती है। बेमौसम बारिश की स्थिति तब मानी जाएगी जब उस जिले में 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक 50 एमएम से ज्यादा बारिश 48 घंटे तक पढ़ी हो।
  • वन अधिकार अधिनियम के तहत कृषि भूमि रखने वाले और सनद धारण करने वाले राज्य के सभी किसानों को लाभार्थी किसान माना जाएगा।
  • 33% से 60% की फसल हानि के लिए, रुपये की सहायता। 20000/हे. और 60 प्रतिशत से अधिक फसल हानि के लिए रु. 25000/हे. खरीफ सीजन में अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए पात्र होंगे।
  • किसान स्वतंत्र रूप से भी SDRF का लाभ उठा सकते हैं।
  • किसानों के Online Apply करने के लिए भूमि अभिलेख और CM Dashboard से जुड़ा एक Portal के माध्यम से आवेदन करना होगा।
  • स्वीकृत सहायता का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में DBT के माध्यम से किया जाएगा।
  • लाभार्थी किसानों के प्रश्नों के समाधान के लिए एक विशेष शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा।

Mukhyamantri Krushi Sahay Yojana Documents

Mukhyamantri Krushi Sahay Yojana के दस्तावेज़:

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Mukhyamantri Krushi Sahay Yojana Eligibility

  • आवेदक गुजरात का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • इस नई योजना से राज्य के सभी 56 लाख किसानों को लाभ होगा।
  • इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को नुकसान होने की स्थिति में किसान राज्य आपदा मोचन कोष के तहत अतिरिक्त मुआवजे के भी पात्र होंगे।
  •  वन अधिकार अधिनियम के तहत पंजीकृत आदिवासी किसान भी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • राज्य भर में राजस्व रिकॉर्ड में पंजीकृत सभी 8-ए धारक किसान खाताधारक और वन अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त किसान मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना के लाभार्थी माने जाएंगे।

Krushi Sahay Yojana Gujarat Online Apply

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया: योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लाभार्थी किसानों को ई-ग्राम केंद्र पर जाकर योजना पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एक बार आवेदन स्वीकृत होने के बाद, स्वीकृत सहायता का भुगतान सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।

स्टेप 1- आधिकारिक वेबसाइट मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना  पर जाएं।

चरण 2- होमपेज पर, “ऑनलाइन आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 3- आवेदन पत्र पृष्ठ स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

चरण 4- अब आवश्यक विवरण दर्ज करें (सभी विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, प्रतिशत में फसल हानि, फसल का प्रकार – खरीफ / रबी और अन्य जानकारी का उल्लेख करें) और दस्तावेज अपलोड करें।

चरण 5- आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।

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